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एक शख्स ने परिवहन विभाग पर 20 लाख रुपये मुआवजा का दावा ठोक दिया है.
यूपी रोडवेज बसों (UP Roadways Buses) से सफर करने वाला एक शख्स ने परिवहन विभाग (Transport Department) से मुआवजे में 20 लाख रुपये मांगा है.
परिवहन विभाग पर 20 लाख रुपये मुआवजे का दावा
विवेक गोयल के मुताबिक वह हमेशा रोडवेज बसों से ही सफर करते हैं. यूपी रोडवेज यात्रियों से ज्यादा पैसे की वसूली कर रहा है. वह सोनभद्र के राबर्ट्सगंज से वाराणसी कैंट के बीच रोडवेज बस से हमेसा सफर करते हैं. रोडवेज इस यात्रा के लिए बस के यात्रियो से 103 किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूलती है, जबकि 30. 11. 2019 को हमने रावटर्सगंज से वाराणसी के सफर में बस का मीटर की फोटो लिया तो यह दूरी सिर्फ 91 किलोमीटर थी.

विवेक गोयल ने यूपी रोडवेज पर ज्यादा किराया वसूलने का आरोप लगया है.
उपभोक्ता की शिकायत पर फोरम में मामला दर्ज
गोयल के मुताबिक, ‘रोडबेज प्रत्येक यात्री से 103 किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूला. अगर इस हिसाब से देखें तो रोडवेज अवैध तरीके से 14 रूपये की अतिरिक्त वसूली कर रहा है. साल भर में यात्रियों से करोड़ों रूपये की वसूली अधिक करता है. इस वजह से मुझे मानसिक परेशानी हुई.’
वहीं यूपी रोडवेज के अधिकारी हरिशंकर पांडेय को जब इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उनका कहना था कि कभी-कभी बस दूसरे सड़क मार्ग से चली जाती है. इसलिए दूरी कम हो जाती है. रोडवेज किराया ज्यादा नही वसूल करती है.’
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नए कानून में उपभोक्ता को मिले हैं कई अधिकार
बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून पूरे देश में लागू हो गया है. नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है. तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में ग्राहक ठगे जाने पर खुद ही शिकायत दर्ज करा सकता है. नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है. शिकायत करने के कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं. अब देश के उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
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