Bihar Lockdown: बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

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हाइलाइट्स:

  • बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 6 सितंबर पर तक बढ़ाया लॉकडाउन
  • कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने लिया फैसला
  • स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल पर पहले की तरह ही बंद रहेंगे
  • पार्क-जिम भी रहेंगे बंद, बसें नहीं चलेंगी, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

पटना
बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Government) ने लॉकडाउन (Lockdown in Bihar) बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बार 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया था। इसकी मियाद रविवार को खत्म हो गई। जिसके बाद सभी को इस बात का इंतजार था कि आखिर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर अनलॉक का ऐलान होगा।

बिहार में फिर से लॉकडाउन
आज यानी सोमवार को गृह विभाग की बैठक में बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। इसमें 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार किसी तरह की कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि गृह विभाग ने 30 जुलाई को जारी किए गए आदेश को ही प्रभावी रखने का फैसला लिया है।

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जानिए, क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी अभी नहीं खुलेंगे। कारोबारी गतिविधियों में थोड़ी छूट दी गई है। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी रात 10 से सुबह 5 बचे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा।

मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

टैक्सी-ऑटो पहले की तरह चलेंगे, लेकिन बस सेवा बंद रहेगी। परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी।

लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

सरकारी और निजी ऑफिस में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को आने की मंजूरी है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अनलॉक-3 में छूट दी गई है।

बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप आदि को छूट दी गई है।

व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। खाद्य, किराना और कृषि समेत जरूरी दुकानें भी खुलेंगी।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों को पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी।

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