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कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के दंगाइयों के खिलाफ ऐक्शन मोड में आ गई है। दंगाइयों से उन्हीं की प्रॉपर्टी बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सीएए हिंसा के बवालियों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वसूली की थी। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने कहा कि दंगे सुनियोजित थे। हम यूपी की तरह दंगा करने वालों से नुकसान की वसूली करेंगे।
Edited By Shivam Bhatt | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

- बेंगलुरु हिंसा के आरोपियों के खिलाफ ऐक्शन मोड में कर्नाटक सरकार
- मंत्री सीटी रवि बोले, UP की तरह दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई
- योगी सरकार ने सीएए हिंसा के आरोपियों से वसूली के लगवाए थे पोस्टर
- हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तो अध्यादेश लाई थी योगी सरकार
बेंगलुरु
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार रात हुए दंगों में 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। दंगे में दर्जनों गाड़ियों को आग लगाई गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि अब कर्नाटक सरकार दंगाइयों के खिलाफ ऐक्शन मोड में आ गई है। दंगाइयों से उन्हीं की प्रॉपर्टी बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सीएए हिंसा के बवालियों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वसूली की थी। गृह मंत्री बीएस बोम्मई ने बुधवार शाम इसकी घोषणा की है।
गृह मंत्री बोम्मई ने कहा कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर ही की जाएगी। मंगलवार रात महज एक फेसबुक पोस्ट पर शुरू हुआ बवाल इस हद तक पहुंच गया कि इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। 110 लोगों को आगजनी, पथराव और पुलिस पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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‘यूपी की तरह दंगा करने वालों से होगी नुकसान की भरपाई’
कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने कहा कि दंगे सुनियोजित थे। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 300 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गईं। हमारे पास कुछ संदिग्ध हैं, लेकिन जांच के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकती है। हम यूपी की तरह दंगा करने वालों से नुकसान की वसूली करेंगे।
क्या है दंगाइयों से वसूली का यूपी मॉडल?
19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। योगी सरकार ने घोषणा की थी कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर ही की जाएगी। लखनऊ जिला प्रशासन ने पूरे शहर में दंगाइयों के पोस्टर लगवा दिए। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों से वसूली के पोस्टर पर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने इसे राज्य और नागरिक के प्रति अपमान करार दिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से झटके के बावजूद योगी सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा आरोपियों के पोस्टर पर अडिग रही। योगी सरकार उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश-2020 लेकर आई जिसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। इसके तहत आंदोलनों-प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोषियों से वसूली भी होगी और उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। अब तक दिसंबर में हुई हिंसा के दर्जनों आरोपियों से वसूली की भी जा चुकी है।
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