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इलाहाबाद हाईकोर्ट
अपील पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस.डी सिंह की बेंच ने सभी अपील को अंतिम निस्तारण के लिए तीन सितंबर को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है
- News18Hindi
- Last Updated:
August 25, 2020, 10:17 PM IST
अपील करने वालों के वकील सीमांत सिंह का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष (सामने) आवेदन किया था. बता दें कि एक दिसंबर, 2018 को शासन का आदेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में दी गई प्रविष्टियों को आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा.
अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन मांगा गया
इसके बाद नियुक्ति के लिए उनसे दोबारा आवेदन मांगा गया. इस बार भी पूरा ब्यौरा मांगा गया जबकि होना यह चाहिए था कि नियुक्ति के लिए मांगे गए आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्राप्तांक (टोटल मार्क्स) और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए. क्योंकि 15 मार्च, 2018 को हुए 22वें संशोधन में स्पष्ट है कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन लिए जाएंगे जो सहायक अध्यापक पद की अर्हता (Eligibility) रखते हैं. वकील का कहना था कि याचीगण भर्ती परीक्षा में अपने प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए हैं. दोबारा आवेदन में हुई गलती को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए. यह उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाए.
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