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सोमवार की रात करीब 9.30 बजे निजामाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा बाजार में वर्चश्व की लड़ाई में दो पक्ष आपस में भिड़ गए. (सुरेंद्र यादव की फाइल फोटो)
निजामाबाद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव (Badhariya Village) में एक सप्ताह पूर्व दो पक्षों में विवाद हुआ था. इसमें एक पक्ष के लोग नेवादा गांव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव (35 साल) पुत्र फौजदार यादव के करीबी थे.
जानकारी के मुताबिक, निजामाबाद थाना क्षेत्र के बड़हरिया गांव (Badhariya Village) में एक सप्ताह पूर्व दो पक्षों में विवाद हुआ था. इसमें एक पक्ष के लोग नेवादा गांव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव (Panchayat Member Surendra Yadav) (35 साल) पुत्र फौजदार यादव के करीबी थे. सुरेंद्र अपने करीबी पक्ष की थाने में पैरवी कर रहा था. इससे दूसरे पक्ष के लोग नाराज थे. वहीं, सुरेंद्र यादव इस बार प्रधानी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था. इससे गांव में भी चुनावी रंजिश चरम पर थी. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सोमवार की रात करीब 9.30 बजे नेवादा बजार में कुछ लोेग बैठकर पंचायत चुनाव पर चर्चा कर रहे थे. उसी दौरान विवाद हो गया. तभी कुछ लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल बीडीसी सदस्य को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी.
तीन बाइकों को आग के हवाले कर दिया
सुरेंद्र की मौत की सूचना मिलते ही लोग आक्रोशित हो उठे और हमलावरों की तीन बाइकों को आग के हवाले कर दिया. इस दौरान एक आरोपी के घर पर भी पथराव किया गया. घटना की जानकारी होते ही थानाध्यक्ष निजामाबाद भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए. जब उन्हें लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो घटना की जानकारी आलाधिकारियों को दी. इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद दुबे और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह भारी फोर्स व पीएसी के जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए. चप्पे- चप्पे पर फोर्स तैनात
पुलिस के पहुंचने के बाद भीड़ तितर बितर हो गयी. चप्पे- चप्पे पर फोर्स तैनात है. पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद दुबे ने बाताया कि वर्चश्व की लड़ाई में सुरेंद्र की हत्या की गयी है. परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन टीमों का गठन कर दिया गया है. उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. साथ ही उनके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट व एनएसए ऐक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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