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जेल में बंद माफिया और नेता अतीक अहमद पर प्रयागराज पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) ने गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उसकी तमाम अवैध संपत्तियों और जमीनों की जांच के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है.
कई विभागों को जोड़कर बनाई गई टीम
अतीक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस, प्रशासन, नगर निगम, पीडीए और आरटीओ की एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जो अतीक की अपराध के जरिए अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों की जांच कर कार्रवाई करेगी. पुलिस और प्रशासन ने अब तक अतीक अहमद की 20 अवैध सम्पत्तियों को चिन्हित किया है. जिसमें से 7 सम्पत्तियों को डीएम ने सीज करने का भी आदेश जारी कर दिया है, जबकि 13 सम्पत्तियों के सीज करने का मामला डीएम के पास लम्बित है. इसके साथ ही अब इस संयुक्त टीम में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीमों को भी शामिल कर लिया गया है. इससे अतीक की अवैध कमाई और काले कारोबार की जांच पड़ताल में मदद मिलेगी.
आयकर और ईडी भी करेंगे जांचआयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीमें अतीक अहमद की फर्मों की जांच कर कार्रवाई करेंगी. अब तक की जांच में अतीक अहमद की 16 फर्मों की जानकारी मिली है. जिनमें अतीक अहमद की हिस्सेदारी है या फिर कम्पनी में उनकी पत्नी, बेटा या फिर उनके करीबी रिश्तेदार डॉयरेक्टर हैं. इसके साथ ही अतीक की बेनामी संपत्तियों की भी आयकर विभाग के अफसर और ईडी जांच करेगी. बाहुबली अतीक अहमद की ऐसी सम्पत्तियों पर भी संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी, जिसमें अतीक का पैसा लगा है, लेकिन वह सम्पत्ति, गाड़ी, बंगला और भूखण्ड किसी दूसरे के नाम पर खरीदे गए हैं.
अतीक को कई मुकदमों में लिया जाएगा रिमांड पर
दरअसल अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने के बाद अतीक की सम्पत्तियों को वैध और अवैध करने का खेल शुरू हो गया है. आईजी के पी सिंह के मुताबिक गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद के खिलाफ लंबित कुछ मुकदमों में रिमांड बनवाना है और कई मुकदमों में उनका बयान भी दर्ज होना है. इसके लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संयुक्त टीम अतीक अहमद से पूछताछ करेगी. इसके लिए अहमदाबाद जेल प्रशासन से भी जांच टीम लगातार सम्पर्क में है. आईजी के मुताबिक अगर वीडियो कांन्फ्रेसिंग से किसी कारणवश बयान नहीं हो पाता है, तो जांच टीमें गुजरात जाकर अतीक अहमद के बयान दर्ज करेंगी और पूछताछ भी करेंगी.
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