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डीएम प्रयागराज भानु चंद्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14 (1) के तहत अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गयी कुल सात सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. डीएम के इस आदेश के तहत चकिया में स्थित तीन मकान, कालिंदीपुरम में स्थित एक मकान, ओमप्रकाश सभासद नगर में एक मकान, सिविल लाइन में एक मकान और कर्बला में एक मकान शामिल है.
अतीक अहमद मकानों का विवरण जिन्हें कुर्क किया जाना है
मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज, मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स, मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला थाना खुल्दाबाद. एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति की थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बाहुबली अतीक अहमद की सात सम्पत्तियों को जनहित एवं न्यायहित में कुर्क किए जाने का आदेश दिया है.डीएम ने प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद को मकान नं0-95 डी/1/3, मकान नं0-95 डी/4, मकान नं0-95 सी/57के/1 और मकान नं0-3/6डी/1 की अचल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है. इसके साथ ही प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स को मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है. जबकि प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज को मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर और मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है. डीएम ने अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए नियुक्त प्रशासकों को आदेश दिया है कि इन अचल सम्पत्तियों को कुर्क करके अनुपालन आख्या 28 अगस्त, 2020 को पेश करें.
इसके साथ ही डीएम ने बाहुबली अतीक अहमद सहित 23 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की भी संस्तुति की है. डीएम ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमों के आधार पर कुल 23 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्तीकरण नोटिस भी जारी किया है. बता दें कि डीएम ने एसएसपी की रिपोर्ट के आधार शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए शस्त्र निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया है.
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आपराधिक छवि वाले इन व्यक्तियों के लाइसेंस होंगे निरस्त
अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज थाना-धूमनगंज, शादाब पुत्र इत्तेहार थाना-करेली, इसरार पुत्र अब्दुल सन्तार थाना-खुल्दाबाद, मुख्तार अहमद पुत्र अब्दुल सन्तार थाना-खुल्दाबाद, मो0 ईशा पुत्र विशुम थाना-खुल्दाबाद, गिरिश दूबे पुत्र जगदीश दुबे थाना जार्जटाउन, नूर अख्तर पुत्र हाशिम थाना-करेली, मो0 आजम पुत्र मो0 असलम थाना-खुल्दाबाद, मो0 इमरान पुत्र मो0 जई थाना-खुल्दाबाद, मो0 इदरिश उर्फ बब्लू पुत्र सुफी थाना-सिविल लाइंस, संजय प्रसाद मिश्र पुत्र दयाशंकर मिश्र थाना-कौंधियारा. इन 11 व्यक्तियों के साथ-साथ 12 अन्य व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंसो को भी निलम्बित करते हुए शस्त्र निरस्तीकरण की नोटिस जारी की गई है.
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